
पुत्री विवाह आर्थिक सहायता योजना के आवेदन 6 सितम्बर तक
देवप्रयाग/टिहरी गढ़वाल। श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को सूचित किया है कि पुत्री विवाह आर्थिक सहायता योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितम्बर 2026 निर्धारित की गई है। यह अवसर उन श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो 22 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 के बीच आवेदन नहीं कर सके थे तथा जिनकी पुत्री के विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि इस दौरान पूर्ण हो रही है।
विभाग के अनुसार, श्रम सुविधा केन्द्र (श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय परिसर) में सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश के निर्देशानुसार केवल आर्थिक सहायता योजनाओं से संबंधित कार्य किए जाएंगे। वहीं, श्रमिकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण जनपद के प्रत्येक विकासखंड में अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी चयनित सीएससी केंद्र पर श्रमिकों का पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित श्रमिक अपनी शिकायत लिखित रूप में श्रम कार्यालय, टिहरी में दर्ज करा सकते हैं।
विभाग ने सभी पात्र श्रमिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
