टिहरी: जिला योजना समिति के गठन का रास्ता साफ, अंतिम परिसीमन को मिली मंजूरी

 

नई टिहरी, 12 जुलाई 2026: जनपद टिहरी गढ़वाल में जिला योजना समिति (डीपीसी) के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला योजना समिति अधिनियम-2007 के अंतर्गत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों तथा नामित सदस्यों की संख्या के निर्धारण (अंतिम परिसीमन) को लेकर रविवार को जिलाधिकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्रारंभिक परिसीमन पर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त न होने के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अंतिम परिसीमन को मंजूरी दे दी गई है।

आपत्ति के लिए नहीं आया एक भी आवेदन

बैठक में अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पंचायतीराज विभाग के निर्देशानुसार प्रारंभिक परिसीमन का प्रकाशन कर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसके लिए जनपद और विकासखंड स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत और सभी खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में व्यवस्था की गई थी। हालांकि, निर्धारित समयावधि के भीतर किसी भी कार्यालय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। किसी प्रकार का विरोध या सुझाव न आने के बाद समिति ने अंतिम परिसीमन को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।

समिति में होंगे 25 सदस्य: 20 निर्वाचित और 5 नामित

अंतिम रूप से निर्धारित परिसीमन के अनुसार, टिहरी गढ़वाल की जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य होंगे।

  • कुल सदस्यों में से 20 निर्वाचित और 5 नामित सदस्य शामिल होंगे।
  • 20 निर्वाचित सदस्यों में से 17 सदस्य जिला पंचायत से चुनकर आएंगे।
  • शेष 3 सदस्य नगर निकायों (शहरी क्षेत्रों) से निर्वाचित किए जाएंगे।

नगर निकायों के लिए बनाए गए 3 निर्वाचन क्षेत्र

शहरी क्षेत्रों से 3 सदस्यों के चुनाव के लिए नगर निकायों को तीन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

  1. प्रथम क्षेत्र: नगर पालिका परिषद टिहरी और नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर।
  2. द्वितीय क्षेत्र: नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती, नगर पालिका परिषद देवप्रयाग और नगर पंचायत तपोवन।
  3. तृतीय क्षेत्र: नगर पालिका परिषद चंबा, नगर पंचायत कीर्तिनगर, लंबगांव, चमियाला, घनसाली और गजा।

जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने कहा: “निर्धारित नियमों और तय प्रक्रिया के अनुसार अंतिम परिसीमन की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। परिसीमन फाइनल होने के बाद अब जिला योजना समिति के गठन की आगे की चुनावी और प्रशासनिक प्रक्रिया को नियमानुसार जल्द ही संपन्न कराया जाएगा।”

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